Updated: Mar, 29 2020

 

140. धारा 138 के अधीन ऐसा बचाव जो किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं होगा - - धारा 138 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यह बचाव नहीं होगा कि चैक जारी करते समय लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह चैक पेश किये जाने पर उस धारा में वर्णित कारणों से अनादृत हो जायेगा |

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140. Defence which may not be allowed in any prosecution under section 138 -- It shall not be a defence in a prosecution for an offence under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the cheque that the cheque may be dishonoured on presentment for the reasons stated in that section.