Updated: Mar, 29 2020

 

128. क्रॉस चैक का सम्यक्-अनुक्रम में संदाय --- जहाँ कि उस बैंकार ने, जिस पर क्रॉस चैक लिखा गया है, उसका सम्यक्-अनुक्रम में संदाय कर दिया है वहाँ चैक का संदाय करने वाला बैंकार और (ऐसा चैक पानेवाले के हाथ में आ जाने की दशा में) उसका लेखीवाल क्रमशः उन्हीं अधिकारों के हकदार होंगे और सभी पहलुओं से उसी स्थिति में रख दिए जाएंगे जिनके वह क्रमशः हकदार होते और रखे गए होते यदि चैक की रकम चैक के सही स्वामी को दे दी गई होती और उस द्वारा प्राप्त कर ली गई होती ।

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128. Payment in due course of crossed cheque — Where the banker on whom a crossed cheque is drawn has paid the same in due course, the banker paying the cheque, and (in case such cheque has come to the hands of the payee) the drawer thereof, shall respectively be entitled to the same rights, and be placed in the same position in all respects, as they would respectively be entitled to and placed in if the amount of the cheque had been paid to and received by the true owner thereof.

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