पूर्विक पक्षकार के हस्ताक्षर या सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध (Estoppel against denying signature or capacity of prior party)
Updated: Mar, 29 2020
122. पूर्विक पक्षकार के हस्ताक्षर या सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध -- परक्राम्य लिखत का कोई भी पृष्ठांकक किसी पश्चात्वर्ती धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए बाद में उस लिखत के किसी भी पूर्विक पक्षकार के हस्ताक्षर या उसकी संविदा करने की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा ।
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122. Estoppel against denying signature or capacity of prior party ---No indorser of a negotiable instrument shall, in a suit thereon by a subsequent holder, be permitted to deny the signature or capacity to contract of any prior party to the instrument.