आदरणार्थ प्रतिग्रहण (Acceptance for honour)
Updated: Mar, 29 2020
अध्याय 11
आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा
आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में
108. आदरणार्थ प्रतिग्रहण -- जब कि विन्मिय-पत्र अप्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पणित या प्रसाक्ष्यित कर दिया गया है तब ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस पर पहले से दायी पक्षकार नहीं है, विनिमय-पत्र पर लेख द्वारा उसे धारक की सम्मति से उसके किसी भी पक्षकार के आदरणार्थ प्रतिगृहीत कर सकेगा ।
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CHAPTER XI
OF ACCEPTANCE & PAYMENT FOR HONOUR &
REFERENCE IN CASE OF NEED
108. Acceptance for honour - When a bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance or for better security, any person not being a party already liable thereon may, with the consent of the holder, by writing on the bill, accept the same for the honour of any party thereto.