अनादर की सूचना देने का युक्तियुक्त समय (Reasonable time of giving notice of dishonour)
Updated: Mar, 29 2020
106. अनादर की सूचना देने का युक्तियुक्त समय -- यदि धारक और वह पक्षकार, जिसे अनादर की सूचना दी जाती है, यथास्थिति, विभिन्न स्थानों में कारबार करते हों या रहते हों तो यदि ऐसी सूचना अगली डाक से या अनादर के दिन के पश्चात् अगले दिन भेज दी गई हो तो वह युक्तियुक्त समय के अंदर दी गई है।
यदि उक्त पक्षकार एक ही स्थान में कारबार करते हों या रहते हों तो यदि ऐसी सूचना इतने समय में भेज दी गई हो कि वह अनादर के दिन के पश्चात् अगले दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाए तो वह युक्तियुक्त समय के अंदर दी गई है ।
106. Reasonable time of giving notice of dishonour - If the holder and the party to whom notice of dishonour is given carry on business or live (as the case may be) in different places, such notice is given within a reasonable time if it is despatched by the next post or on the day next after the day of dishonour.
If the said parties carry on business or live in the same place, such notice is given within a reasonable time if it is despatched in time to reach its destination on the day next after the day of dishonour.