प्रसाक्ष्य की सूचना (Notice of protest)
Updated: Mar, 29 2020
102. प्रसाक्ष्य की सूचना -- जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र का प्रसाक्ष्यित कराया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है तब ऐसे प्रसाक्ष्य की सूचना उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनादर की सूचना के बदले में देनी होगी किन्तु वह सूचना उस नोटरी पब्लिक द्वारा दी जा सकेगी जो प्रसाक्ष्य करता है ।
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102. Notice of protest – When a promissory note or bill of exchange is required by law to be protested, notice of such protest must be given instead of notice of dishonour, in the same manner and subject to the same conditions; but the notice may be given by the notary public who makes the protest.