सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए (By and to whom notice should be given)
Updated: Mar, 29 2020
93. सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए -- जब कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब उसके धारक को या उसके किसी पक्षकार को, जो उस पर दायी बना रहता है, उन सब अन्य पक्षकारों को, जिन्हें कि धारक उस पर अलग-अलग दायी बनाना चाहता है, और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को, जिन्हें कि वह उस पर संयुक्ततः दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देगा कि लिखत ऐसे अनादृत कर दी गई है ।
इस धारा की कोई भी बात यह आवश्यक नहीं करती है कि अनादृत वचन-पत्र के रचयिता को या अनादृत विनिमय-पत्र या चैक के ऊपरवाल या प्रतिगृहीता को सूचना दी जाए ।
93. By and to whom notice should be given — When a promissory note, bill of exchange or cheque is dishonoured by non-acceptance or non-payment, the holder thereof, or some party thereto who remains liable thereon, must give notice that the instrument has been so dishonoured to all other parties, whom the holder seeks to make severally liable thereon, and to some one of several parties whom he seeks to make jointly liable thereon.
Nothing in this section renders it necessary to give notice to the maker of the dishonoured promissory note, or the drawee or acceptor of the dishonoured bill of exchange or cheque.