असंदाय द्वारा अनादर (Dishonour by non-payment)
Updated: Mar, 29 2020
92. असंदाय द्वारा अनादर -- वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक असंदाय द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है जबकि ऊपरवाल, वचन-पत्र का रचयिता, विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता या चैक का ऊपरवाल उसका संदाय करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर संदाय में व्यतिक्रम करता है ।
नवीनतम निर्णय हेतु कृपया यहाँ क्लिक करें
92. Dishonour by non-payment — A promissory note, bill of exchange or cheque is said to be dishonoured by non-payment when the maker of the note, acceptor of the bill or drawee of the cheque makes default in payment upon being duly required to pay the same.