संदाय किसको किया जाना चाहिए (To whom payment should be made)
Updated: Mar, 29 2020
अध्याय 6
संदाय और ब्याज के विषय में
78. संदाय किसको किया जाना चाहिए -- धारा 82 के खण्ड (ग) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस गरज से कि रचयिता या प्रतिगृहीता को उन्मोचित किया जाए, वचन-पत्र, विनिमयपत्र या चैक पर शोध्य रकम का संदाय लिखत के धारक को करना होगा ।
नवीनतम निर्णय हेतु कृपया यहाँ क्लिक करें
CHAPTER VI
OF PAYMENT AND INTEREST
78. To whom payment should be made — Subject to the provisions of section 82. clause (c), payment of the amount due on a promissory note, bill of exchange or cheque must, in order to discharge the maker or acceptor, be made to the holder of the instrument.