अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समनुदेशिती द्वारा या को उपस्थापन (Presentment by or to agent, representative of deceased, or assignee of insolvent)
Updated: Mar, 29 2020
75. अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समनुदेशिती द्वारा या को उपस्थापन -- प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन, यथास्थिति, ऊपरवाल, रचयिता, या प्रतिगृहीता के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहाँ कि ऊपरवाल, रचयिता या प्रतिगृहीता मर गया है वहाँ उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहाँ कि वह दिवालिया घोषित किया जा चुका है वहाँ उसके समनुदेशिती को किया जा सकेगा ।
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75. Presentment by or to agent, representative of deceased, or assignee of insolvent --- Presentment for acceptance or payment may be made to the duly authorized agent of the drawee, maker or acceptor, as the case may be, or, where, the drawee, maker or acceptor has died, to his legal representative. or, where he has been declared an insolvent, to his assignee.