Updated: Mar, 29 2020

 

70. जहाँ कि कोई अनन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है वहाँ उपस्थापन -- जो वचन-पत्र या विनिमय -पत्र धारा 68 और धारा 69 में वर्णित तौर पर देय रचित नहीं है, उसे, यथास्थिति, उसके रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीतों के कारबार के स्थान में (यदि कोई हो) या प्रायिक निवासस्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा ।

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70. Presentment where no exclusive place specified — A promissory note or bill of exchange, not made payable as mentioned in sections 68 and 69, must be presented for payment at the place of business (if any), or at the usual residence, of the maker, drawee or acceptor thereof, as the case may be

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