रचयिता, लेखीवाल और प्रतिगृहीता मूल ऋणी होंगे (Maker, drawer and acceptor principals)
Updated: Mar, 28 2020
37, रचयिता, लेखीवाल और प्रतिगृहीता मूल ऋणी होंगे -- वचन-पत्र या चैक का रचयिता, विनिमय-पत्र का लेखीवाल प्रतिग्रहण तक, और प्रतिगृहीता उसके आधार पर क्रमशः मूल ऋणियों के रूप में, तत्प्रतिकूल संविदा न होते, दायी हैं और उसके अन्य पक्षकार, यथास्थिति, रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीता के प्रतिभुओं के रूप में उसके आधार पर दायी हैं।
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37. Maker, drawer and acceptor principals --- The maker of a promissory note or cheque, the drawer of a bill of exchange until acceptance, and the acceptor are, in the absence of a contract to the contrary, respectively liable thereon as principal debtors, and the other parties thereto are liable thereon as sureties for the maker, drawer or acceptor, as the case may be.