Updated: Sep, 04 2018

 

217. अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार -- अभिकर्ता अभिकरण के कारबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों का, जो उसे कारबार के संचालन में उसके द्वारा दिये गए अग्रिमों या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए उसको शोध्य हो, और ऐसे पारिश्रमिक का भी, जो ऐसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे देय हो, प्रतिधारण कर सकेगा।

 
217. Agent's right of retainer out of sums received on principal's account - An agent may retain, out of any sums received on account of the principal in the business of the agency, all moneys due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business, and also such remuneration as may be payable to him for acting as agent.