Updated: Sep, 17 2018

 

202, जहाँ कि अभिकर्ता का विषय-वस्तु में कोई हित हो वहाँ अभिकरण का पर्यवसान -- जहाँ कि उस सम्पत्ति में, जो अभिकरण की विषय-वस्तु हो, अभिकर्ता का कोई हित हो वहाँ अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

 दृष्टान्त

(क) ‘ख’ को ‘क’ यह प्राधिकार देता है कि वह 'क' की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगमों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे 'क' द्वारा शोध्य है। ‘क’ इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न कि 'क' की उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है।

(ख) 'क' रूई की 1,000 गांठें 'ख' को, जिसने उसे ऐसी रूई पर अग्रिम धन दिया है, परेषित करता है और 'ख' से वांछा करता है कि ‘ख’ उस रूई को बेचे और उसकी कीमत में से अपने अग्रिम धन की रकम का प्रतिसंदाय कर ले। ‘क’ इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और न उसकी उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान होता है

 

202. Termination of agency, where agent has an interest in subject matter – Where the agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of the agency, the agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest.

Illustration 

(a) A gives authority to B to sell As land, and to pay himself, out of the proceeds, the debts due to him from A. A cannot revoke this authority, nor can it be terminated by his insanity or death. 

(b) A consigns 1,000 bales of cotton to B, who has made advances to him on such cotton, and desires B to sell the cotton, and to repay himself out of the price the amount of his own advances. A cannot revoke this authority, nor is it terminated by his insanity or death.