Updated: Sep, 04 2018

 

189. आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार -- अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य को जैसे मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में करता।

दृष्टान्त

(क) विक्रय अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा, यदि आवश्यक हो

(ख) ‘ख’ को, जो कलकत्ते में है, 'क' इस निर्देश के साथ रसद प्रेषित करता है कि वह उसे तुरन्त ही 'ग' के पास कटक भेज दे। यदि वह रसद कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकती तो 'ख' वह रसद कलकत्ते में बेच सकेगा।

 

189. Agent's authority in an emergency - An agent has authority, in an emergency, to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence, in his own case under similar circumstances.

Illustrations

(a) An agent for sale may have goods repaired if it be necessary.

(b) A consigns provisions to B at Calcutta, with directions to send them immediately to C, at Cuttack. B may sell the provisions at Calcutta, if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling