Updated: Sep, 17 2018

 

158. आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंदाय -- जहाँ कि उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिती द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवहण किया जाना हो अथवा उस पर काम करवाया जाना हो और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो वहाँ उपनिधाता उपनिहिती को उपनिहिती द्वारा उपनिधान के प्रयोजन के लिए उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसंदाय करेगा।

 

158. Repayment, by bailor, of necessary expenses -- Where, by the conditions of the bailment, the goods are to be kept or to be carried, or to have work done upon them by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive no remuneration, the bailor shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment.