वचन-पत्र, आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य (Capacity to make, etc., promissory notes, etc.)
Updated: Mar, 28 2020
अध्याय 3
वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैक के पक्षकार
26. वचन-पत्र, आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य -- ऐसा हर व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने के लिए समर्थ है, वचन-पत्र, विनिमय-पत्र, या चैक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण करके अपने को आबद्ध कर सकेगा और आबद्ध हो सकेगा ।
अप्राप्तवय -- अप्राप्तवय ऐसी लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण ऐसे कर सकेगा कि स्वयं उसके सिवाय सब पक्षकार आबद्ध हो जाएं ।
एतस्मिन अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी निगम को इस बात के लिए सशक्त करने वाली न समझी जाएगी कि वह ऐसी दशाओं के सिवाय, जिनमें वह तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो ऐसी लिखतों का लेखन, पृष्ठांकन या प्रतिग्रहण कर सके ।
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CHAPTER III
PARTIES TO NOTES, BILLS AND CHEQUES
26. Capacity to make, etc., promissory notes, etc. — Every person capable of contracting, according to the law to which he is subject, may bind himself and be bound by the making, drawing, acceptance, indorsement, delivery and negotiation of a promissory note, bill of exchange or cheque.
Minor - A minor may draw, indorse, deliver and negotiate such instruments so as to bind all parties except himself.
Nothing herein contained shall be deemed to empower a corporation to make, indorse or accept such instruments except in cases in which, under the law for the time being in force, they are so empowered.