No: 285 Dated: Jun, 24 2017

 

वृत्तों, सम्भागों, अपील कार्यालयों, परिक्षेत्रों और अन्य कार्यालयों कों माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन समझा जाएगा