No: 499 Dated: Dec, 29 2020

राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 74), मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 2, सन् 2018), मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 1, सन् 2018) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन अवधि वर्ष 2018-19 से संबंधित प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण को ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 को उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन कैलेण्डर वर्ष 2020 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती है और ऐसी कार्यवाहियों को गुण-दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (B) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन अवधि वर्ष 2018-19 से संबंधित लम्बित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियाँ जो 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई जाती है.

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