No: 352 Dated: Jul, 01 2022

उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना में, दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों का चिन्हांकन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:-