No: 406 Dated: Aug, 29 2011

The provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 52 of Maharishi Panini Sanskrit and Vedic Universities Act, 2006 will be applicable to the said university with effect from August 29, 2011

महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 52 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध, उक्त विश्वविद्यालय को 29 अगस्त 2011 से लागू होंगे