No: 305 Dated: Jun, 14 2010

The provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya University Act, 1991 will be applicable to the said University from 14 June 2010

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून 2010 से लागू होंगे