No: 271 Dated: Jun, 24 2013

The Election Commission declares those persons disqualified for a period of three years to be elected or to be a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of any House of Parliament or State or Union Territory

निर्वाचन आयोग द्वारा उन व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है