मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं
No: 356 Dated: Jul, 04 2022
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पंदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं