No: 497 Dated: Dec, 28 2020

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन को प्रक्रिया) नियम, 1994 में जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

संशोधन 

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द "भूमि विकास तथा संरक्षण" के स्थान पर, शब्द "भूमि विकास तथा संरक्षण, जैव विविधता का प्रोत्साहन, संरक्षण, अविरत उपयोग और दस्तावेजीकरण एवं उनका मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के अनुसार प्रबंधन" स्थापित किए जाएं.