सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम (संशोधन) नियम 2020
No: 221 Dated: May, 14 2020
सं. 01/2020 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे)
वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23 )की धारा 132 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा -
1 - (i) इन नियमों को सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम (संशोधन) नियम 2020 कहा जाएगा।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम नियमों, 2019 (एतस्मिन पश्चात इसे उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 6 में-
1) उपनियम (2) में इन शब्दों - “घोषणा प्राप्त किए जाने की तारीख के साठ दिनों की अवधि के अंदर ” के स्थान पर “ मई 2020 के 31वें दिन अथवा उससे पहले ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।