No: 871 Dated: Jul, 29 2019

नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य अंशदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में