No: 418 Dated: Oct, 01 2012

District magistrates will be able to exercise powers to order detention within the local limits of their district from 01 October 2012 to 31 December 2012

जिला दण्डाधिकारी अपने जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर दिनांक 01 अक्टूबर 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे