विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित
No: 359 Dated: Aug, 24 2019
REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951
विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित