No: 301 Dated: Jun, 16 2011

Authorizes the officers appointed under section 3 of the Madhya Pradesh Vet Act, 2002, to perform all functions within the specified area

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर समस्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत