अधिसूचना क्र. 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24 फरवरी, 1975 में संशोधन संबंधी
No: 258 Dated: Jun, 03 2020
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76).- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,
1. रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में, सरल क्रमांक 59 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :
"60.जहां ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य रूपये 75 लाख से कम है अथवा बराबर है, वहां आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाईडलाईन मूल्य का चार प्रतिशत) में दो प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।"
2.यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रवृत्त होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.