No: 629 Dated: Dec, 08 2010

All types of steel rods and angles which are brought from any place outside the state of Madhya Pradesh for consumption or use in civil construction, tax assessment at the rate of 5 percent on entry of goods

सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स जो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर किसी स्थान से सिविल संनिर्माण में उपभोग या उपयोग के लिए लाई जाती हैं, माल के प्रवेश पर 5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारण