शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षिण
No: F 4-1/2025 Dated: Apr, 03 2025
शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षिण
संदर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-11/2013/नियम/चार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013
वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2013 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम ₹50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है।
2. राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार ) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
3. अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगीं ।
4.यह आदेश दिनांक 01.04.2025 अथवा इसके उपरांत के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा ।