No: 1/24/आर-2036896/2024/4-1/चार Dated: Sep, 19 2024

वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिये बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा-निर्देश - 19/09/2024

संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 851/आर-2036896/2024/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

    2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 347/आर-1703/चार /ब-1/ 2012, भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र क्रमांक-1 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 2025 की शेष अवधि (अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक) में बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। संदर्भित परिपत्र क्रमांक-1 के परिशिष्ट - 4 में उल्लेखित योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही राशि आहरण किये जाने का प्रावधान है।

2. राज्य शासन के कतिपय विभागों द्वारा परिशिष्ट-4 हेतु सक्षम प्राधिकारी के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। अतः उक्त संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

I. नवीन योजना लागू किये जाने के लिये, सर्वप्रथम संदर्भित पत्र क्रमांक-2 की कंडिका 3 एवं 4 [अ] में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार मंत्रि-परिषद की सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाये।

II. मंत्रि-परिषद से सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में नवीन योजनांतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले पूंजीगत/राजस्व व्यय के लिये संदर्भित पत्र क्रमांक-2 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाये। केवल पूंजीगत व्यय के लिये कंडिका क्रमांक-4 के अनुसार एवं केवल राजस्व व्यय के लिये कंडिका 5 [अ] के अनुसार तथा पूंजीगत एवं राजस्व दोनों प्रकार के व्यय एक ही योजनांतर्गत होने पर कंडिका 5 [ब] में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाये।

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