No: सी-3-5/2001/3/1 Dated: Aug, 17 2004

 

राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष करने बाबत

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