मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 के अंतर्गत मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों को शासकीय अथवा जिले के किसी अर्द्ध शासकीय/शासकीय संस्थानों में नौकरी दी जाने बाबत
No: सी-3/9/1/3/2011 Dated: Jul, 20 2011
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 के अंतर्गत मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों को शासकीय अथवा जिले के किसी अर्द्ध शासकीय/शासकीय संस्थानों में नौकरी दी जाने बाबत