No: 7-7 Dated: May, 22 2001

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को एक विशिष्ट वर्ग के रूप में मानना तथा उसके संबंध में 50 प्रतिशत की सीमा लागू न करना

 

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