बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने के संबंध में
No: 2872 Dated: Jun, 02 2020
बिहार सरकार
वित्त विभाग
प्रेषक,
ओम प्रकाश झा.
अपर सचिव।
सेवा में,
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान,
सभी जिला लेखा पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।
विषय :- बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने के संबंध में।
प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक 2575 दिनांक 14.05.2020
महाशय,
राज्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संधारित बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में नियमानुसार जमा कर देने एवं अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किया जाता रहा है। इस संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश उक्त प्रासंगिक पत्र संख्या 2575 दिनांक 14.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी संबंधितों को प्रेषित की गई है तथा इसमें अंकित निदेशों का अनुपालन 30 जून तक सुनिश्चित किया जाना है।
बैंक खातों में संचित अव्यवहत राशि को राज्य के समेकित निधि में संगत शीर्षों में वापस करने के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक अ0पा0-66/2011-1144 दिनांक 20.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी संबंधितों को पूर्व में सूचित किया जा चुका है. सुलभ प्रसंग हेतु इसकी प्रति पुनः संलग्न की जाती है।
अतः निर्देशानुसार अनुरोध हैं कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय दिशा-निर्देश पत्र संख्या 2575 दिनाक 14.05.2020 का अनुपालन दिनांक 30 जून 2020 तक सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।
विस्वासभाजन
(ओम प्रकाश झा)
अपर सचिव।