बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरन , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम-17,18,19 एवं 20 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन किये जाने के संदर्भ में
No: 10104 Dated: Jun, 21 2022
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरन , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम-17,18,19 एवं 20 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन किये जाने के संदर्भ में
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में प्रावधानित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमावली के प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने का निदेश समय-समय पर निर्गत किया गया है।
2. परन्तु इसके बावजूद भी कतिपय ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के क्रम में नियमावली के प्रावधानों, विशेष रूप से नियम-17, 18, 19 एवं 20 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।