संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में माननीय राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग
No: एफ 1-1/2012/1-3 Dated: Feb, 13 2020
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर
क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 | नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 3 /2/2020 |
प्रति,
1. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. कलेक्टर, जिला - कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़।
विषय :- संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में माननीय राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.05.2019
बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्रता के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित अधिसूचना दिनांक 28.05.2019 में संशोधन अधिसूचना क्र. एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 30.01.2020 जारी किया गया है, जिसकी राजपत्र (असाधारण) की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2/ उक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक 30.01.2020 माननीय राज्यपाल महोदय की निम्न शर्तों के अध्यधीन रहेगी :
1. अधिसूचना में संशोधन केवल एक बार के लिए ही दिया जाता है।
2. भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में संबंधित अधिसूचना निर्देशों का पालन
अनिवार्यतः किया जावे।
3. संदर्भित भर्ती में वर्तमान में भरे जा रहे पदों में रिक्ति होने की स्थिति में
स्थानीय/जिले के निवासियों को प्राथमिकता दिया जावे।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
( एस.के.सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग