No: 997 Dated: Feb, 06 2020

डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

 

सेवा में,

                    सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव/सचिव,

                    सभी विभागाध्यक्ष,

                    सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

                    सभी जिला पदाधिकारी,

                    सभी कोषागार पदाधिकारी,

                   भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

विषय  :-      माह फरवरी एवं मार्च 2020 में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में समय तालिका ।

महाशय,

                 वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के दावों से संबंधित कोषागार में प्रस्तुत होने वाले विपत्र सही समय पर कोषागार में प्रस्तुत हो ताकि उसके नियमानुसार जांच होने के उपरांत पारित किया जा सके ।

                 बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 के प्रावधानानुसार कोषागार से राशि की निकासी खर्च जरूरी होने पर ही किया जाना चाहिए एवं अनावश्यक राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए । यदि निकासी की गई राशि 31 मार्च तक व्यय नहीं होने वाली है तो उसे 25 मार्च तक कोषागार में नियमानुसार वापस जमा कराना सुनिश्चित किया जाना है ।

                  ऐसा देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में पूर्व के दावों से संबंधित बकाया विपत्र, अन्य आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किये जाते हैं । इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों यथा फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों के समयक जाँच एवं उसे पारित करने में कठिनाईयाँ होते है, जिससे अनियमित निकासी की सम्भावना भी हो सकती है ।

                 चालू वित्तीय वर्ष (2019-2020) समाप्ति पर है । अतः इस वित्तीय वर्ष में कोषागार में विपत्र उपस्थापित करने एवं वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन करना आवश्यक है:

    (1) सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्तमान में उपलब्थ बजट उपबंध/आवंटन, के अधीन सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर दिनांक-20.03.2020 तक निश्चित रूप से संबंधित कोषागार को उपलब्ध करायेंगे ।

    (2) 21 मार्च से 25 मार्च तक के बीच केवल स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मद में वेतनादि, पेंशन, सहायक अनुदान वेतन एवं संविदा कर्मियों को मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्र ही कोषागार में स्वीकार किये जायेंगें ।

    (3) 25 मार्च के बाद कोई विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

    (4) कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित रक्त क्रमांक-1, 2 एवं 3 में विर्णित विपत्र प्रस्तुत की निर्धारित समय-सीमा निम्नलखित विषय यथाः-आपदा से संबंधित व्यय चुनाव/माननीय न्यायालय के आदेश उच्च न्यायालय/ लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्यपाल सचिवालय/विधान मंडल/जयघोष से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होंगें । अर्थात् ये सभी विपत्र चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 25.03.2020 के बाद भी स्वीकार किये जायेंगे ।

    (5) यह व्यवस्था 31.03.2020 तक लागू रहेंगें ।

विश्वासभाजन,     
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव      

Full Document

Recent Circular