No: एफ 4-1/2025/ नियम/चार Dated: Apr, 03 2025

उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर देय दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण 

 

संदर्भ - वित्त विभाग का पत्र क्र. एफ 4-7 /2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

वित्त विभाग के उपर्युक्त विषयांकित एवं संदर्भित परिपत्र द्वारा शासकीय सेवकों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरे कार्य भत्ता की पात्रता है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित दोहरा कार्य भत्ता को एतद् द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :-

"शासकीय सेवक द्वारा जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो अथवा उनके मूल पद से सेवाभर्ती नियमो के अनुसार आगामी पद के वेतनमान (मेट्रिक्स लेविल) में प्रारंभिक मूल वेतन जो भी कम हो पर देय एक वेतनवृद्धि के तुल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा"।

2. ऐसे प्रकरण, जिनमें संबंधित भर्ती नियमों में आगामी उच्च पद का उल्लेख नहीं है, म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की वेतन संरचना अनुसार अगले उच्च क्रम के वेतनमान (मेट्रिक्स लेविल) को विचार में लिया जाएगा।

3. शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4. यह आदेश दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील होगा।

 

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