No: 7162 Dated: May, 31 2018

राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यंगों के लिए 5 % (पाँच प्रतिशत) स्थान आरक्षित करने के सम्बन्ध में

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