No: F 8-4/2001 Dated: Dec, 18 2024

शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण

संदर्भ :- इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.07.2018 एवं 01.06.2022

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें जिनके द्वारा सीधी भरती के प्रक्रम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगो के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 (r) के अनुसार- "person with benchmark disability" means a person with not less than forty per cent. Of at specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority." के रूप परिभाषित है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगजनों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारी बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति को ही दिया जावे।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

 

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