दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारिरिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण
No: एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट) Dated: Jun, 01 2022
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारिरिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.07.2018
कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्र दिनांक 03.07.2018 द्वारा दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-