फिल्म "Turtle" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में
No: F.24(8)FD/Tax/2019-138 Dated: Feb, 24 2020
राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग
क्रमांक प.24(8)वित्त/कर/2019-138
जयपुर, दिनांक: 24.02.2020
आदेश
विषय:- फिल्म "Turtle" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।
फिल्म "Turtle" को मल्टीप्लैक्स/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य माल एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति किये जाने का निश्चय किया गया है:
(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिए सम्बंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासो के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।
(2) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियम अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्म के दौरान, एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।
(3) फिल्म पर आगणित · राज्य माल और सेवा कर की धनराशि, पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी जैसे इस आदेश के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।
(4) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा दर्शकों से एसजीएसटी की वसूली यदि कर ली गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
(5) आयुक्त, राज्य कर द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं प्रकिया के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
(6) उक्त आदेश जारी किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
F.24(8)FD/Tax/2019-138
राज्यपाल की आज्ञा से,
(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)