No: 2419 Dated: May, 04 2020

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक.
                  राहुल सिंह.
               
  सचिव (व्यय)
सेवा में,
                   सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, 
                  
(सभी विभाग) 
                   सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी |
विषय  :-     बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवकों का कोविंड-19 महामारी के कारण लॉकडाचन अवधि में वेतन भुगतान के संबंध में । 
महाशय,
                   कोविड-19 महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि में राज्य सरकार के कर्मियों के कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में कतिपय आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किये गए 
                   लॉकडाउन अवधि में नियमित सरकारी सेवकों के वेतन भुगतान हेतु निम्नरूप से आदेश दिये जाते है :
(1). वैसे कर्मी लॉकडाउन अवधि में भी कर्तव्य पर उपस्थित माने जायेंगे, जो लॉकडाउन अवधि में अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहे हों तथा जिनके द्वारा आवश्यकतानुसार पदीय कर्तव्य का निर्वहन किया जाता रहा हो, भले ही वे प्रत्येक कार्य दिवस को निर्धारित अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहे हों ।
(2). लोकल ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा कर सचिवालय में कर्त्तव्य हेतु आने वाले कर्मियों को दिनांक-03.05.2020 तक उपस्थिति से छुट दी गयी है । अतः ऐसे कर्मी उक्त अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित माने जायेंगे ।
(3). वैसे कर्मी, जो सरकारी कार्य से भ्रमण पर रहने के फलस्वरूप दिनांक-24.03.201220 को मुख्यालय से बाहर रहे हों और अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सके हों, को भी लॉकडाउन अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित माने जायेंगे ।
(4). वैसे कर्मी, जो विधिवत मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर अक्षवा अवकाशा स्वीकृत कराकर दिनांक-24.03.20 को मुख्यालय से बाहर गये और अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण सामान्य परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सकें हों, ऐसे कर्मी भी लॉकडाउन अवधि में कर्त्तव्य पर उपस्थित माने जायेंगे ।
(5). वैसे कर्मी, जो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से बाहर चले गये हों और दिनांक-24.03 2020 को अचानक लोकडाउन की घोषणा के कारण मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सके हो, को लॉकडाउन अवधि के वेतन का भुगतान उनके मुख्यालय में वापस लौटने तथा अनुपस्थिति अवधि के लिए नियमानुसार अनुमान्य अबकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही किया जायेगा । 
(6). कडिका-(3). (4) एवं (5) से आच्छादित कर्मी/पदाधिकारी वर्तमान अवस्था में पास निर्गत करने का अनुरोध जिला प्रशासन से कर पदस्थापन वाले स्थान पर वापस पहुंचने का यत्न करेंगे।

विश्वासभाजन
(राहुल सिंह) 
सचिव  (व्यय)।

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