वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अंतिम माह मार्च में कोषागार को भेजे गये विपत्रों को पारित नही होने के सम्बंध में
No: 2217 Dated: Apr, 08 2020
बिहार सरकार
वित्त विभाग
प्रेषक,
राहुल सिंह
सचिव (व्यय) ।
सेवा में,
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
बिहार विधान सभा/विधान परिषद्
महानिबंधक,
पटना उच्च न्यायालय, पटना ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार |
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार |
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।
विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अंतिम माह मार्च में कोषागार को भेजे गए विपत्रों को पारित नहीं होने के संबंध में ।
महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के समाप्ति माह मार्च में कोषागार को भेजे जानेवाले विपत्रों के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निदेश निर्गत किया गया था । कोषागार को प्रेषित किए जाने वाले विपत्रों के संबंध में उक्त वित्त विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं करते हुए कई निकासी एवं व्ययन कार्यालय द्वारा माह मार्च के अंतिम अवधि में CFMS में E-billing Module के अंतर्गत विपत्रों को तैयार किया गया है अथवा तैयार कर संबंधित कोषागार को पारित करने हेतु प्रेषित किया गया है । कोषागार द्वारा वित्त विभागीय निदेश के आलोक में ऐसे कई विपत्रों को पारित नहीं किया गया है । उपरोक्त्त प्रकार के विपत्र दिनांक 31.03.2020 के मध्य रात्रि में CFMS द्वारा auto expire किये गये ।
2. वैसे विपत्र जिसे निकासी एवं व्ययन कार्यालय द्वारा तैयार किया गया था, अथवा विपत्र तैयार कर पारित करने हेतु संबंधित कोषागार को प्रेषित किया गया था, परन्तु कोषागार द्वारा पारित नहीं किया गया था वैसे विपत्रों की सूची Office Admin के Report के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है ।
3. उपरोक्त Bill सूची में दर्शित विभिन्न प्रकार के विपत्रों के संबंध में निम्न निदेश दिये जाते हैं -
(i) Fully Vouched Contingent Bill - इसको तैयार करते समय अथवा कोषागार को प्रेषित करते समय इससे संबंधित अभिश्रव Paid & Cancelled एवं Bill Reference No. लिखने के उपरान्त इसे scan कर विपत्र के साथ upload किया गया होगा । संभव है कि इन अभिश्रवों के आधार पर पुनः इस वित्तीय वर्ष में विपत्र तैयार किया जाना होगा । अभिश्रव पर पूर्व से Paid & Cancelled तथा पुराने Bill Reference No. अंकित होने के कारण कोषागार में यह संशय की स्थिति बन सकती है कि इस अभिश्रव का पूर्व में भुगतान कर दिया गया है । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि कार्यालय द्वारा पुनः नये Bill Reference No. को अभिश्रव पर अंकित करते हुए इसे पुनः scan कर विपत्र के साथ upload किया जाए तथा साथ में उपरोक्त उल्लेखित Report के उस पन्ने को भी scan एवं upload किया जाए जिसमें यह दर्शित है कि अभिश्रव पर अंकित पुराना Bill Reference No. कोषागार द्वारा पारित नहीं होने की स्थिति में Auto expire हो गया था ।
(ii) TA Bill (यात्रा विपन्न)- चूँकि इस प्रकार के विपत्र में भी अभिश्रव scan कर के upload किया जाता है अतः इस प्रकार के विपत्र में उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया अपनायी जानी है ।
(iii) Medical Bill - चूंकि इस प्रकार के विपत्र में भी अभिश्रव scan कर के upload किया जाता है अतः इस प्रकार के विपत्र में उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया अपनायी जानी है ।
4. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के Bill जिसमें अभिश्रव scan कर के विपत्र के साथ upload नहीं किया जाता है उसे पुनः तैयार कर सामान्य रूप से कोषागार को प्रेषित किया जा सकता है|
अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था से सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन कार्यालय को अवगत कराया जाए ।
विश्वासभाजन
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।