No: 539:/आर-915/2020/ब-1/चार Dated: Jun, 18 2021

Regarding the implementation of the new process of releasing the amount of Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring their usage

केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया लागू किये जाने के संबंध में

विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 23.03.2021 द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो 01 जुलाई 2021 से प्रभावशाली होगी। 

2. वर्तमान प्रक्रिया - CSS से संबंधित राशि का आहरण एवं भुगतान कोषालयों के माध्यम से विभागीय आहरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कोषालयों के माध्यम से हुए व्यय का डेटा IFMIS - PFMS इंटीग्रेशन के तहत PFMS पोर्टल को प्रतिदिन शेयर किया जाता है। उक्त व्यय से संबंधित समस्त विवरण अधिकृत प्राधिकारी को अनुश्रवण हेतु PFMS पर उपलब्ध होता है। 

3. नवीन निर्धारित प्रक्रिया- प्रत्येक CSS योजना के लिए ( अंब्रेला योजना के संदर्भ मे प्रत्येक उपयोजना के लिये ) एक Single Nodal Agency (SNA) को अनुज्ञात किया जायेगा। SNA का PFMS में पंजीयन किया जावेगा। केंद्र सरकार द्वारा CSS का केंद्रांश विमुक्त करने की दिनांक से, निर्धारित समय सीमाओं मे केंद्रांश एवं राज्यांश की राशि कोषालय से आहरित कर SNA के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उक्त खाते में जमा राशि का SNA द्वारा PFMS का उपयोग करते हए व्यय किया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया संलग्न पत्रों मे दी गयी है।

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