No: 3392 Dated: Apr, 01 2019

प्रेषक,

                    राहुल सिंह,

                    सचिव (व्यय)।

सेवा में,

                    सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

                    सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,

                    सभी जिला पदाधिकारी,

                    सभी कोषागार पदाधिकारी,

                    सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार।

विषय   :-     Comprehensive Financial Management System (CFMS) के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग   :-      वित्त विभागीय संकल्प सं0 2158, दिनांक 01.03.2019 |

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रसंगाधीन संकल्प के क्रम में कहना है कि राज्य में वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु CFMS Project दिनांक 01.04.2019 से लागू किया जाना है। CFMS के लिए System Integrator के चयन तथा विकास, संस्थापन एवं क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु बिहार राज्य ईलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को क्रियान्वयन एजेन्सी नामित किया गया था। CFMS को विकसित करने एवं संचालन हेतु M/ST.C.S. Ltd. को System Integrator तथा Pwc को Project Management Counsulatant के रूप में चयनित किया गया है। इसके आलोक में TCS द्वारा CFMS विकसित किया गया है। CFMS के विभिन्न मोड्यूल्स के उपयोग एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु सभी स्तर के पदाधिकारियों, कर्मियों तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 (01.04. 2019) से CFMS का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाना है। अतः इस हेतु निम्नांकित निदेश निर्गत किये जाते हैं :(6) दिनांक 01.04.2019 से राज्य में Comprehensive Financial Management System (CFMS) लागू किया जाता है जो पूर्व से संचालित CTMIS को विस्थापित करेगा। (ii) इसके अंतर्गत निम्नांकित मोड्यूल को कार्यान्वित किया गया है:

a) बजट तैयारी (Budget Preparation) b) बजट आवंटन (Budget Allotment) c) ऑनलाईन बिलिंग (e-Billing) d) कोषागार प्रणाली (Treasury System) e) भुगतान प्राप्तकर्ता मोड्यूल (Payee Management) f) राज्यकर्मी मोड्यूल (employee Module) 8) प्रशासनिक मोड्यूल (Admin Module)

h) मास्टर मोड्यू ल (Master Module) (ii) सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाईन कर दिया गया। इसमें किसी प्रकार का भौतिक Paper Transaction नहीं होगा। कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा विपत्र आदि की भौतिक प्रति तैयार नहीं की जायेगी। भुगतान प्राप्तकर्ताओं को सभी प्रकार के भुगतान ऑनलाईन उनके बैंक खाते में किया जायेगा। (iv) ऑनलाईन विपत्र के आवश्यक कैशमेमो/सबभाउचर्स की स्कैन्ड प्रति अपलोड की जायेगी। विपत्र से संबंधित सभी कैशमेमो/सबभाउचर्स की मूलप्रति को नियमानुसार विहित अवधि तक कार्यालय प्रधान के कार्यालय में सुरक्षित संधारित की जायेगी तथा अंकेक्षण दल के सक्षम उपस्थापित किया जायेगा। स्थानांतरण की स्थिति में उक्त कैशमेमो/सबभाउचर्स के प्रभार अंतरण को कार्यालय प्रधान द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा First in first our (FIFO) के अनुपालन में क्रमानुसार विपन्न पारित किया जायेगा। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था,

आम चुनाव तथा न्यायालय के आदेश से उपस्थापित विपत्रों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में क्रम भंग नहीं किया जायेगा।

3. उपर्युक्त कार्य में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई की स्थिति में अपने से संबंधित कोषागार पदाधिकारी या कोषागारवार संबद्ध TCS के संसाधन पुरूष से संपर्क किया जा सकता है।

4. सहयोग हेतु वित्त विभाग में स्थापित Helpdesk फोन नंबर 0612-2211355 पर भी पृच्छा की जा सकती है तथा e-mail id-helpdesk@enidhi.bihar.gov.in पर भी पृच्छा भेजा जा सकता है। विस्तृत User manual CFMSPortal: https://e-nidhi.bihar.gov.in/digigov-web-app/login.jsp.पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय)।

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